Income Tax Saving: कैसे कम करें इनकम टैक्स देनदारी, जानिए tax liability को कम करने के बेहतरीन तरीके
Income Tax Saving Investments: अगर आप हर साल कम टैक्स देने की योजना बना रहे हैं, तो अभी से अपनी रिटायरमेंट के लिए योजना बनाना और इन्वेस्ट करना शुरू कर दें.
टैक्स सेविंग के लिए ELSS में भी निवेश कर सकते हैं. (फोटो: पीटीआई)
टैक्स सेविंग के लिए ELSS में भी निवेश कर सकते हैं. (फोटो: पीटीआई)
Income Tax Saving Investments: अगर आप इनकम टैक्स देते हैं तो आपके भी मन में भी यह सवाल जरूर उठता होगा कि इनकम टैक्स का भुगतान कैसे कम करें? यदि आपकी आमदनी टैक्सेबल है तो आयकर का भुगतान करने से बचने का कोई तरीका नहीं है. लेकिन आप अपने टैक्स का मैनेजमेंट कर सकते हैं और सही प्लानिंग बनाकर देनदारी (Liability) को कम कर सकते हैं.
इसमें खास बात यह है कि टैक्स सेविंग निवेश और खर्च से जुड़ी हुई है. दूसरे शब्दों में, आयकर नियम कुछ निवेश और खर्चों पर टैक्स के पेमेंट से छूट की अनुमति देते हैं. आप अपनी टैक्स देनदारी को कम करने के लिए हर साल टैक्स सेविंग निवेश और खर्चों का अनुकूलन (Customization) कर सकते हैं.
Tax liability कम करने के बेहतरीन तरीके
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1. अगर आप हर साल कम टैक्स देने की योजना बना रहे हैं, तो अभी से अपनी रिटायरमेंट के लिए योजना बनाना और इन्वेस्ट करना शुरू कर दें.
2. आयकर नियम कुछ इन्वेस्टमेंट पर 1.5 लाख रुपये तक की कटौती की अनुमति देते हैं. अगर आप इन विकल्पों में पूरा निवेश करते हैं, तो आपकी कर योग्य आय 1.5 लाख कम हो जाएगी.
3. इस लाभ के लिए आपके निवेश ऑप्शन पीपीएफ, एनपीएस, ईपीएफ, टैक्स सेविंग एफडी आदि जैसी योजनाएं हैं.
4. अपने वरिष्ठ नागरिक माता-पिता के मेडिकल बिल का रिकॉर्ड बनाकर रखें और उनका ऑनलाइन पेमेंट करें
5. यदि आप किराए के घर में रह रहे हैं तो कर देनदारी को कम करने के लिए HRA छूट का क्लेम करने के लिए किराए की रसीदें और किराए का अग्रीमेंट अपने साथ रखें. अगर आपका सालाना किराया 1 लाख रुपये से ऊपर है तो आपको अपने मकान मालिक का पैन नंबर भी चाहिए.
6. अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए एक मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए. इससे आपको सेक्शन 80सी और 80डी के तहत चुकाए गए प्रीमियम पर डिडक्शन क्लेम करने में मदद मिलेगी.
7. आप विभिन्न टैक्स-सेविंग म्यूचुअल फंड (ईएलएसएस) में भी निवेश कर सकते हैं, जो निवेश की गई राशि पर रिटर्न पाने में मदद करेगा और साथ ही आप 80 सी के तहत 1,50,000 रुपये तक की कटौती के पात्र हैं.
8. हालांकि, आप टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड स्कीम में अपने निवेश के आकार की कटौती का दावा तभी कर पाएंगे, जब धारा 80सी के तहत कटौती के लिए योग्य दूसरी योजनाओं में आपका निवेश पहले से 1.5 लाख रुपये नहीं है.
9. धारा 80 सी के तहत, सभी योग्य योजनाओं में निवेश के बदले में दावा किया जा सकता है कि कुल कटौती 1.5 लाख रुपये है. इससे ज्यादा नहीं.
10. आप एनपीएस में भी निवेश कर सकते हैं और अतिरिक्त कटौती का दावा कर सकते हैं. धारा 80CCD(1B) के तहत 50,000. यह कटौती धारा 80सी कटौती के अतिरिक्त उपलब्ध है.
11. अपने नियोक्ता से अपनी ओर से एनपीएस में योगदान करने के लिए कहें. आपका नियोक्ता आपकी ओर से एनपीएस में योगदान कर सकता है. यह अतिरिक्त कटौती (मूल वेतन और डीए के 10% तक) के लिए पात्र है.
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08:00 PM IST